रायपुर-दुर्ग में मीट शॉप्स पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर दुकान होगी सील
रायपुर| रायपुर और दुर्ग में आज, 29 जून को कबीर जयंती के पावन अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत, इन शहरों की सभी मीट दुकानों और वधशालाओं (बूचड़खानों) को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रबंधन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इस आदेश की अवहेलना करते हुए मांस बेचते पाया गया, तो उसका सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध के नियम और निगरानी
आदेश के मुताबिक, 29 जून को नगर निगम सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर मांस या मटन बेचने की इजाजत नहीं होगी। इस रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए जोनल स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक लगातार गश्त करेंगे। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध केवल पारंपरिक मीट दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि होटलों, रेस्तरां और अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
नियमों की अनदेखी पर कड़ा रुख
नगर निगम ने सभी मीट व्यापारियों से इस व्यवस्था में सहयोग करने और नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। अधिकारियों के अनुसार, कबीर जयंती के मौके पर पूरे रायपुर और दुर्ग शहर में विशेष निगरानी दल सक्रिय रहेंगे, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।
राज्य सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग से मिले दिशा-निर्देशों के आधार पर ही दोनों शहरों के नगर निगमों ने यह फैसला लिया है। निर्धारित तिथि पर पशु वध, मांस की बिक्री और इससे जुड़े अन्य सभी कामों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

62% तक रिटर्न की उम्मीद, मोतीलाल ओसवाल ने इन 5 शेयरों को बताया खरीदारी लायक
नितिन नवीन बोले- NEET मामले में सरकार पूरी तरह जवाबदेह, हर सवाल का देंगे उत्तर
शताब्दीपुरम में प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध, प्रदर्शन के बीच तैनात किया गया भारी पुलिस बल
CJP प्रोटेस्ट विवाद: छात्रों को डराने वाले पुलिसकर्मी पर एक्शन, सस्पेंशन का आदेश
डॉक्टरों ने दिखाया हुनर, सिर में फंसी कैंची निकालकर बच्चे को दिया जीवनदान