रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई गिरफ्तारी, जीआरपी ने की तलाशी
रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांजा तस्करी का मामला
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
भिलाई: जिले में धड़ल्ले से बिक रहे गांजा की पुड़िया सप्लाई की जानकारी भी सामने आई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी : खाद्य मंत्री राजपूत
अपनी मेहनत और समर्पण से बड़वानी बन रहा देश में कृषि, उद्यमिता एवं नवाचार का उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
निर्वाचन तैयारियां एवं स्वीप गतिविधियां तेज
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी
सिक्किम टनल हादसा: मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान